'लव जिहाद' पर उत्तराखंड सरकार की चोट, दूसरी जाति और धर्म में शादी करने पर मिलेगा इतने हजार का इनाम

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस बीच उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लव जिहाद के तहत एक अलग ही सौगात लेकर आई है। सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फैसला लिया है कि दूसरे धर्म और जाति में शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन के तौर पर 50,000 रुपये राशि दी जाएगी।
राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारी का कहना है कि जिन जोड़ों की शादी कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन किया गया हो, उन लोगों को ये राशि भेंट की जाएगी। सरकार के फैसले के मुताबिक, पति-पत्नी में से किसी एक का अनुच्छेद 341 में वर्णित अनुसूचित जातियों में से होना अनिवार्य होगा।
अगर ऐसा होता है तभी इंटर कास्ट मैरिज करने वालों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि के तौर पर भेंट की जाएगी। अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा। उधर, टेहरी के सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल ने बताया कि दूसरे धर्म और जातियों में शादी करने वालों को दी जाने वाली राशि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकती है।
इस राशि का लाभ उठाने के लिए इंटर कास्ट मैरिज करने वालों को शादी के एक साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड ने यूपी से लिया था ये कानून
बता दें कि पहले इस स्कीम के तहत दूसरे धर्म और जातियों में शादी करने वाले लोगों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने दूसरे धर्म और जाति विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 में संशोधन करके 10 हजार रुपये को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया।
इसके बाद साल 2000 में उत्तराखंड का निर्माण होने के बाद राज्य सरकार ने इस कानून को यूपी से लिया था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS