Uttarkashi: पुरोला में होने वाली महापंचायत टली, नैनीताल HC में आज हो सकती है सुनवाई

Uttarkashi: पुरोला में होने वाली महापंचायत टली, नैनीताल HC में आज हो सकती है सुनवाई
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उत्तराखंड (Uttarakhand) के पुरोला (Purola) में गुरुवार को होने वाली महापंचायत पर उत्तरकाशी (Uttarkashi) जिला प्रशासन ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही, इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मामले में गुरुवार को नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) में सुनवाई हो सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

उत्तराखंड (Uttarakhand) के पुरोला (Purola) में गुरुवार को होने वाली महापंचायत को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध फिलहाल खत्म हो गया है। मामला नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) पहुंचने के साथ ही प्रशासन की सख्ती के बाद आयोजकों ने महापंचायत स्थगित कर दी। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष रमेश थपलियाल (Ramesh Thapliyal) ने आरोप लगाया कि प्रशासन की दमनकारी नीतियों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। साथ ही यह आरोप लगाया कि महापंचायत के संयोजकों को दिन में ही नजरबंद कर दिया गया था। हम उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहां महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।

मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग को भगाने का था मामला

26 मई को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के आरोप में मुस्लिम युवक के पकड़े जाने के बाद से विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad), बजरंग दल (Bajrang Dal) और स्थानीय हिंदू व्यापारी इसे लव जिहाद (Love Jihad) का मामला बताते हुए मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। उन्हें दुकानें खाली करने को कहा गया है। कुछ मुस्लिम व्यापारी अपना सामान समेट कर जा चुके हैं, जबकि कुछ व्यापारियों की दुकानें अभी बंद हैं। इन्हें खाली कराने को लेकर गुरुवार को महापंचायत बुलाई गई थी। इसको लेकर कई दिनों से संशय बना हुआ था। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप देहरादून में महापंचायत बुला ली थी। इस घटनाक्रम के चलते उत्तराखंड सरकार की परेशानी बढ़ गई थी।

इसके बाद यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और उसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट जा पहुंचा। ‘एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ की तरफ से अधिवक्ता एस आलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महापंचायत पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई में समर्थ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में दस्तक दी।

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मामले में आज हो सकती है हाई कोर्ट में सुनवाई

अधिवक्ता एस आलम ने बुधवार दोपहर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिका में कहा गया कि महापंचायत के आयोजन से संबंधित इलाके का माहौल बिगड़ सकता है। इससे सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। नैनीताल हाई कोर्ट में इस प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। उत्तरकाशी के कलेक्टर अभिषेक रुहेला (Collector Abhishek Ruhela) ने कहा कि पुरोला में गुरुवार को भी निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू रखने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा। दिनभर चले घटनाक्रमों के बाद पुलिस-प्रशासन ने पुरोला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक के साथ 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती दिन में ही कर दी थी। इसके अलावा पुरोला शहर में शाम को फ्लैग मार्च भी निकाला गया।

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