उत्तराखंड में अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की मिली अनुमति, एसओपी के तहत होगा नियम लागू

उत्तराखंड में अनलॉक-5 के तहत सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की छूट जारी कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसओपी के तहत सार्वजनिक वाहनों के संचालन के लिए नियम बनाए हैं।
जिसे मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के अनुसार किसी भी तरह के सार्वजनिक वाहनों में केवल निर्धारित किराया ही लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य शुल्क लेने पर नियम उल्लघंन के तहत कार्रवाई होगी।
निर्धारित संख्या में बैठाई जाएंगी सवारी
वहीं, परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से बातचीत कर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति होगी। अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में सवारी बैठाई जाएंगी।
बसों में सवारी को खड़े ले जाकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यात्रा शुरू करने से पहले हर बार वाहन को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही यात्रा करने के दौरान वाहन चालक समेत सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और पान, तंबाकु, गुटखा और शराब आदि का सेवन करने पर रोक रहेगी।
वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा।
अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य
इसके अलावा वाहन चालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी पर दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
वहीं, दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। यदि कोई यात्री किसी कारण से पंजीकरण नहीं करवा पाता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर उसे पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
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