Uttrakhand में Anti Copying Law लागू, नकल कराने वालों को होगी उम्रकैद, भरना होगा 10 करोड़ जुर्माना

Uttrakhand में Anti Copying Law लागू, नकल कराने वालों को होगी उम्रकैद, भरना होगा 10 करोड़ जुर्माना
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उत्तराखंड सरकार ने परीक्षा में हो रही धांधली पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत अगर किसी समूह द्वारा परीक्षा में धांधली की जाती है, तो उसे 10 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। नकल करने वाले स्टूडेंट्स को भी सजा मिलेगी। पढ़िये पूरी रिपोर्ट...

उत्तराखंड में छात्रों का प्रदर्शन सफल रहा है। सरकार ने पेपर लीक मामले में नकल विरोधी कानून को लागू करने का आदेश दे दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कल शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। इस कानून के लागू होने से परीक्षा में होने वाली धांधली में कमी देखी जा सकती है। नकल विरोधी कानून के तहत अगर कोई प्रिटिंग प्रेस या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। साथ ही, उसे जुर्माना के तौर पर 10 करोड़ रुपए भी देने होंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ मिलकर धांधली करने का प्लान करता है, तो उसे भी सख्त सजा दी जाएगी।

बता दें कि छात्रों द्वारा राज्य में नकल विरोधी कानून बनाने की मांग करते हुए लगातार प्रदर्शन की जा रही थी। बीते दिन छात्रों के इस प्रदर्शन में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। आखिरकार छात्रों की एक मांग को अब सरकार ने सुन ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अध्यादेश को मंजूरी देने के उपरांत राज्यपाल के पास भेजा था। इसके बाद राज्यपाल ने भी इस कानून को गंभीरता से लेते हुए हरी झंडी दे दी।

अब नकल करने पर 10 साल की होगी सजा

बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षा में धांधली होने की उम्मीद काफी कम जताई जा रही है, क्योंकि यह कानून काफी सख्त है। प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति नकल करते या कराते पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वही छात्र दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसे 10 साल की जेल के साथ 10 लाख का जुर्माना लगेगा।

सीएम ने अध्यादेश को लेकर किया ट्वीट

उत्तराखंड के सीएम धामी ने परीक्षा में धांधली पर नकेल कसने के लिए इस सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। सीएम धामी ने राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा भेजी गई नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। नकल विरोधी कानून अब सभी प्रतियोगी परीक्षा में लागू होगा। यह कानून युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।


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