अदालत में पेश हुए माखनलाल विवि के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला, बोले मैं भगोड़ा नहीं, संपत्ति कुर्की की कार्रवाई निरस्त की जाए

अदालत में पेश हुए माखनलाल विवि के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला, बोले मैं भगोड़ा नहीं, संपत्ति कुर्की की कार्रवाई निरस्त की जाए
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माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपी पूर्व कुलपति बृजकिशोर कुठियाला ने सोमवार को भोपाल की विशेष अदालत में हाजिरी दी है।

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपी पूर्व कुलपति बृजकिशोर कुठियाला ने सोमवार को भोपाल की विशेष अदालत में हाजिरी दी है। तीसरी मंजिल स्थित अदालत में आरोपी कुठियाला अपने वकील के साथ पहुंचे। वहां लिखित आवेदन दिया कि वह हाजिर हो गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई निरस्त की जाए। विशेष न्यायाधीश ने कुठियाला की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद इस मामले में सरकारी वकील से जवाब चाहा है। इसकी तारीख 31 अगस्त लगाई है। इधर ईओडब्ल्यू के डीजी केएन तिवारी ने सोमवार रात हरिभूमि से चर्चा में स्पष्ट किया कि वे भी अदालत में मंगलवार को एक आवेदन देंगे कि कुठियाला ईओडब्ल्यू ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, जबकि हमें इस आरोपी से पूछताछ करनी है।

बता दें कि आर्थिक अनियमितताओं व भर्ती घोटाले के आरोपी कुठियाला को इकोनोमिक ऑफेंस विंग (राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग) यानि ईओडब्ल्यू पूछताछ के लिए करीब आठ महीने पहले प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही बुला रही है। करीब चार महीने पहले से इस मामले में ईओडब्ल्यू ने सख्ती करते हुए आरोपी कुठियाला की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए थे। ईओडब्ल्यू के डीजी तिवारी ने मातहत अधिकारियों से मंत्रणा के बाद एक टीम कुठियाला की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा भी भेजी। जहां कुठियाला के बंगले समेत कार्यालय में भी उनको खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिले। तब टीम ने लौटकर जो रिपोर्ट दी, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने अदालत में आवेदन दिया था कि आरोपी नहीं मिल रहा है, वह फरार है, इसलिए उसे विधिवत फरार घोषित कर उसकी संपत्ति कुर्क की जाए।

अदालत में कुठियाला ने रखी अपनी बात :

पहली बार अदालत पहुंचे भर्ती घोटाले के आरोपी कुठियाला ने अपने वकील के साथ विशेष अदालत में अपनी बात रखी कि वह फरार नहीं हैं। आरोपी कुठियाला के लिखित आवेदन पर अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने सरकारी वकील से उत्तर चाहा है कि आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाए या नहीं। यह आदेश अदालत में जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय ने ग्रहण किया। क्योंकि सरकारी वकील मौजूद नहीं थे।

कुठियाला ने किया था ईओडब्ल्यू के डीजी से निवेदन : बता दें कि आरोपी कुठियाला ने ईओडब्ल्यू के डीजी तिवारी को पत्र लिखकर कहा था कि मैं हरियाणा राज्य की हाई एजूकेशन परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा रिपोर्ट करता हूं, तो फरार नहीं हूं। यह भी लिखा था कि आपकी तरफ से एक पत्र मिला था, जिसका जवाब मैंने चार जून 2019 को दे दिया है। साथ ही 8 जून को इसका रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। इसके बाद से अब तक मैंने न ही कोई रेल टिकट लिया है न एयर टिकट लिया है। 7 जून से 27 जून तक मेरी पूर्व निर्धारित मीटिंग और वर्कशॉप रहने के कारण मैं उनमें विजी रहा था। जिसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं।

हम भी देंगे अदालत में अर्जी : ईओडब्ल्यू के डीजी केएन तिवारी का कहना है कि आर्थिक अनियमितताओं व भर्ती घोटाले में आरोपी बीके कुठियाला के आज अदालत में पेश होने की जानकारी मिली है। आरोपी को ईओडब्ल्यू ऑफिस भी आना चाहिए था। क्योंकि आरोपी से पूछताछ हमें करनी है। इसलिए हम इस संबंध में मंगलवार को अदालत में अर्जी पेश करेंगे।

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