लॉकडाउन : धारा-144 का उल्लंघन, 3 आरोपी गिरफ्तार

लॉकडाउन : धारा-144 का उल्लंघन, 3 आरोपी गिरफ्तार
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जिला दंडाधिकारी द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।

इंदौर. जिला दंडाधिकारी द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।

जिसके तारतम्य में थाना खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर किराना दुकान खोलकर सामान बेचते व फेरी लगाकरठेले पर सब्जी बेचने संबंध में निम्न 03 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।

1-शाहरुख पिता शौकत खान उम्र 42 साल निवासी राजीव नगर इंदौर।(सब्जी बेचते)

2-अकील पिता अल्लाबेली खान उम्र 52 साल निवासी राजीव नगर खजराना इंदौर(सब्जी बेचते)

3-अब्दुल पिता मोहमद अली उम्र 36 साल निवासी बाबा मनसब नगर खजराना इंदौर।

उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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