साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को NIA कोर्ट से राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को NIA कोर्ट से राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज
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मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता का कहना था कि वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं।

भोपाल। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता का कहना था कि वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। जिसके बाद साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। बता दें कि जब से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से प्रत्याशी बनाया है तब से वह लगातार चर्चा में है। उन्होंने शहीद हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था।


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