शिवराज सरकार ने जारी की लॉकडाउन की गाइडलाइंस, 50 लोग शादी में हो सकेंगे शामिल

राज्य सरकार ने विस्तृत बातचीत के बाद शनिवार को लॉकडाउन के तृतीय चरण में छूट की नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत अब शादी समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकेंगे। वर व कन्या दोनों तरफ से 25-25 लोग ही शामिल होंगे। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल होंगे। संक्रमित क्षेत्रों (कन्टेंटमेंट एरिया) में दुकानें, शराब की दुकानें किसी भी सूरत में नहीं खुल सकेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों से लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट देने के संबंध में विस्तृत बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार के गाइडलाइन का प्रजेंटेशन भी देखा। इस मौके पर वरिष्ठ मंत्री तुलसी सिलावट, कमल पटेल, सुश्री मीना सिंह व वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। गाइडलाइन की समीक्षा के बाद तय हुआ कि कलेक्टर अपने जिलों की समीक्षा करेंगे। उस अनुसार कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने 4 मई से शुरू होने जा रहे लॉकडाउन के तृतीय चरण में जो रियायतें दी है, उस अनुसार आम लोगों को सहूलियतें देने का निर्णय लिया गया।
शादी समारोहों में 50 व्यक्ति होंगे शामिल-
अभी तक कलेक्टरो को निर्देश थे कि शादी समारोहों में दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को शामिल होने की छूट दी जाए। हालांकि कई जिलों के कलेक्टरों ने वह भी नहीं किया, और शादियां टल गई। अब नई गाइडलाइन में दोनों तरफ से 25-25 व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक कार्य में गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में करेंगे निर्णय-
कलेक्टरों से कहा गया है कि वे 4 मई से लॉकडाउन बढ़ाए जाने तथा इस दौरान दी गई रियायतों के संबंध में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर अपने जिले में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित कर जरूरी निर्णय ले सकेंगे।
संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा-
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि वे भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार रेड एवं ऑरेंज जिलों में संक्रमित क्षेत्रों का पुनरनिर्धारण करें। इस संबंध में कलेक्टर आगामी दो-तीन दिन में सभी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित कर लें। अनावश्यक क्षेत्रों को संक्रमित क्षेत्र में शामिल न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संक्रमित क्षेत्रों व उसके बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी हालत में नहीं खुलेंगे। गाइडलाइन अनुसार अन्य दुकानें खुल सकेंगी। मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने ग्राहकों के खड़े रहने के लिए पर्याप्त दूरी पर गोले बनाए जाएं। संक्रमित क्षेत्रों से केवल सरकारी कार्य पर जाने तथा चिकित्सा कारणों से बाहर जाने की अनुमति होगी।
शराब, पान, गुटका की दुकानें निश्चित दायरे में खुलेगी-
सरकार ने यह भी तय किया है कि शराब, पान, गुटका, तंबाकू आिद बेचने वाली दुकानें एक दूसरे से न्यूनतम छह फिट की दूरी सुनिश्िचत करेगी। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर सेवन की अनुमति नहीं होगी। दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। नियमों का उल्ल्ांघन करने पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां-
ग्रीन जोन के जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार सामान्य गतिविधियां जारी रह सकेंगी, जिससे लोगों की रोजी-रोटी चले। विशेष परिस्थितियों में पाबंदियां लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर निर्णय ले सकेंगे।
संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती हो-
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें रेड जोन को ऑरेंज जोन में तथा फिर ग्रीन जोन में बदलना है। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए। संक्रमण को रोकने के साथ ही अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने, मनरेगा के कार्य, निर्माण कार्य, तेंदूपत्ता तोड़ाई आदि कार्य शुरू किए गए हैं। महिला स्व सहायता समूहों आदि के माध्यम से मास्क निर्माण कराया जा रहा है। आगे उनसे बच्चों की स्कूल ड्रेस तथा रेडी टू ईट भोजन तैयार करवाने का कार्य चल रहा है।
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