मध्यप्रदेश में मॉब लिंचिंग पर बनेगा सख्त कानून, फर्जी गौरक्षकों की अब खैर नहीं, होगी 3 से 6 साल की सजा Watch Video

मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार मॉब लिंचिंग की लगातार बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए जल्द ही सख्त कानून बनाने जा रही है। सरकार द्वारा इसी विधानसभा सत्र में कानून लाने पर जोर दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो संभवतः कांग्रेस शासित प्रदेश गौवंश के नाम पर लोगों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा।
इस कानून के तहत दोषियों को 3 से 6 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा। यही नहीं आरोपियों सहयोग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। वर्तमान में ऐसे अपराधों से आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत निपटा जाता है।
विधि मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक विधानसभा के दौरान विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। बिजली मुद्दे पर उन्होंने कहा, बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है आमजनता और किसानों तब बिजली पहुंचे इसके लिए कैबिनेट मे चर्चा होगी।
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