एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। शनिवार को ईओडब्ल्यू के संजीव पांडे की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। शनिवार को ईओडब्ल्यू के संजीव पांडे की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ विवि में अवैध नियुक्तियां किए जाने, विवि की राशि से फिश एक्वेरियम खरीदने, मदिरापान की राशि का भुगतान कराने जैसे आरोप पद के दुरुपयोग के हैं।

बता दें कि EOW ने 11 जून को पूछताछ के लिए तलब किया किया था। लेकिन कुठियाला EOW के सामने पेश नहीं हुए। कुठियाला ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 27 जून के बाद पेश होने की बात कही थी। बता दें कि एमसीयू में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर शासन स्तर पर जांच टीम का गठन किया गया था। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने नियुक्ति सहित आर्थिक गड़बड़ी के मामले में पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

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