बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की ज़मानत याचिका खारिज, अब भोपाल विशेष न्यायालय में होगी सुनवाई

इंदौर। नगर निगम के अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की ज़मानत याचिका खारिज हो गई है। वकील भूपेन्द्र सिंह कुशवाह ने इसकी जानकारी दी। कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला होने के कारण याचिका खारिज कर दी। अब विशेष न्यायालय भोपाल में सुनवाई होगी। इसके पहले बुधवार को जिला कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए विजयवर्गीय को 11 जुलाई तक जेल भेज दिया था।
लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक के वकीलों द्वारा सोशन कोर्ट में अपील की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट ने मामले को एससी-एसटी के विशेष जज बीके द्विवेदी के यहां स्थानांतरित कर दिया था। इसके पहले पुलिस ने कोर्ट के समक्ष केस डायरी पेश की। वहीं निगम ने सेशन कोर्ट में विधायक के खिलाफ 7 पेज की आपत्ति लगाई थी।बता दें कि बुधवार को बीजेपी विधायक ने नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटा था। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था।
Madhya Pradesh: An Indore court refuses to hear the bail plea of BJP MLA Akash Vijayvargiya who was arrested for thrashing a Municipal Corporation officer in Indore, yesterday. The case has been transferred to Bhopal's Special Court. (file pic) pic.twitter.com/ZVeLxocma1
— ANI (@ANI) June 27, 2019
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