देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति नरेन्द्र धाकड़ बर्खास्त, धारा-52 लागू

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति नरेन्द्र धाकड़ बर्खास्त, धारा-52 लागू
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देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति नरेन्द्र धाकड़ को बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में धारा-52 लागू कर दी गई है।

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति नरेन्द्र धाकड़ को बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में धारा-52 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रविवार को ऑनलाइन सीईटी (कॉमन एंट्रेस टेस्ट) परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने से सिस्टम फेल हो गया। इसके चलते करीब 1300 छात्रों की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इसके बाद से छात्र लगातार नाराज चल रहे थे। बता दें कि 2015 में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक पद से रिटायर होने के बाद 2016 में डॉ. धाकड़ को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था।

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