अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में तत्कालीन शिवराज सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने धारा 15-A को किया खत्म

अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में तत्कालीन शिवराज सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने धारा 15-A को किया खत्म
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अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में तत्कालीन शिवराज सरकार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने धारा 15-A को खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जिन अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया था, वो एक बार फिर से अवैध हो गई हैं।

ग्वालियर। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में तत्कालीन शिवराज सरकार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने धारा 15-A को खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जिन अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया था, वो एक बार फिर से अवैध हो गई हैं।


बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये तर्क दिया था कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की वजह से तत्कालीन शिवराज सरकार को 25 हजार करोड़ का फायदा हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने धारा 15-A को खत्म करने के अलावा अवैध कॉलोनी बसने के दौरान जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन पर म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 292 E के तहत कार्रवाई के लिए कहा है।

बता दें कि 8 मई 2018 को प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की गई थी। इसके तहत ग्वालियर नगर निगम सीमा की 690 अवैध कॉलोनियों में पहले चरण में 63 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी।

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