कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी खारिज, जेल भेजे जाने का आदेश

कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी खारिज, जेल भेजे जाने का आदेश
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नगर निगम के कर्मचारियों को बैट से पीटने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। विधायक को जज गौरव गर्ग के सामने पेश किया गया है।

इंदौर। नगर निगम के कर्मचारियों को बैट से पीटने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इसके पहले पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में जज गौरव गर्ग के सामने पेश किया गया। जज ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने जेल भेजे जाने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि विजयवर्गीय विधायक हैं। उन पर विधि निर्माण करने का दायित्व है। वे ही इस तरह कानून का उल्लंघन करेंगे तो आमजन पर निश्चित ही विपरीत असर पड़ेगा। विजयवर्गीय प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके द्वारा साक्षियों को डराने-धमकाने व प्रभावित करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

बता दें कि मार पीट के मामले में विधायक के खिलाफ एमजी रोड थाने में FIR दर्ज की गई है। आकाश के खिलाफ धारा 353, 294, 506, 147 और 148 धाराओं के तहत चार्ज लगाए गए हैं। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आकाश के समर्थक हंगामा कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान तीन नंबर क्षेत्र से विधायक आकाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंच गए। वहां निगम के कर्मचारियों के साथ उनकी बहस हो गई। उसके बाद आकाश ने बैट से निगम अधिकारी की पिटाई कर दी। हालांकि आकाश का कहना है कि 'मैं बहुत गुस्से में था। मैंने क्या कर दिया मुझे नहीं पता। निगम के अफसर ने एक महिला के साथ गाली-गलौज की और हाथ पकड़ा, जिससे मुझे गुस्सा आ गया।


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