MCU के पूर्व कुलपति कुठियाला की संपत्ति अब नहीं होगी कुर्क, EOW में उपस्थिति के बाद लिया फैसला Watch Video

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति बीके कुठियाला संपत्ति अब कुर्क नहीं होगी। इस मामले में EOW ने अब तक सारी रिपोर्ट जिला अदालत में आज पेश करेगी। फरार चल रहे पूर्व कुलपति बीके कुठियाला शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (EOW) के दफ्तर पहुंचे थे जिसके बाद यह फैसला लिया गया। वहीं EOW इस मामले की अब तक की अपनी सारी रिपोर्ट जिला अदालत में भी पेश करेगी।
बता दें माखनलाल पत्रकारिता विवि के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला कोर्ट के निर्णय के एक दिन पहले शुक्रवार को EOW दफ्तर पहुंचे थे। वे अपना बयान दर्ज कराने ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे हैं। बता दें कि राजधानी की विशेष अदालत ने प्रो. कुठियाला को फरार घोषित किया है। 31 अगस्त तक बीके कुठियाला के पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन कुठियाला 31 अगस्त से ठीक एक दिन पहले ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंच गए। हलांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
इससे पहले कुठियाला ने सोमवार को भोपाल की विशेष अदालत में हाजिरी दी। कुठियाला अपने वकील के साथ पहुंचे। वहां लिखित आवेदन दिया कि वह हाजिर हो गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई निरस्त की जाए।
कुठियाला ने किया था ईओडब्ल्यू के डीजी से निवेदन :
बता दें कि आरोपी कुठियाला ने ईओडब्ल्यू के डीजी तिवारी को पत्र लिखकर कहा था कि मैं हरियाणा राज्य की हाई एजूकेशन परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा रिपोर्ट करता हूं, तो फरार नहीं हूं।
यह भी लिखा था कि आपकी तरफ से एक पत्र मिला था, जिसका जवाब मैंने चार जून 2019 को दे दिया है। साथ ही 8 जून को इसका रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। इसके बाद से अब तक मैंने न ही कोई रेल टिकट लिया है न एयर टिकट लिया है। 7 जून से 27 जून तक मेरी पूर्व निर्धारित मीटिंग और वर्कशॉप रहने के कारण मैं उनमें विजी रहा था। जिसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं।
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