साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट का आदेश, सप्ताह में एक दिन लगानी होगी हाजिरी

भोपाल से भाजपा की टिकट से सांसद चुनी गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी है। विशेष एनआईए अदालत भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को निर्देश दी है कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार अदालत में पेश हों। ज्ञात हो कि भाजपा सांसद बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं व उनपर अभी कोर्ट सुनवाई कर रही है। वे जमानत पर कोर्ट से रिहा हैं।
Special NIA court directs BJP MP-elect Pragya Singh Thakur to appear before court at least once a week. (file pic) pic.twitter.com/muqHCguYnJ
— ANI (@ANI) June 3, 2019
बता दें कि इससे पहले मई में भी कोर्ट ऐसा कह चुका है। लेकिन कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से कोर्ट को अब दोबारा साध्वी प्रज्ञा से ऐसा कहना पड़ा है। कोर्ट में न पेश होने की वजह से एनआईए ने सख्ती दिखाते हुए मई के माह प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार कोर्ट के साामने पेश होने का आदेश दिया था इसके साथ यह भी कहा था कि वाजिब कारण पर ही कोर्ट इस मामले में छुट्टी देगी।
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