बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती, इस बार मुंबई में अलग तरह से होगा गणपति विसर्जन

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By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |21 Sept 2018 6:14 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजे और डॉल्बी साउंड के गणपति विसर्जन पर रोक को सही मानते हुए उनकी ओर से दायर याचिका पर राहत नहीं दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजे और डॉल्बी साउंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजे और डॉल्बी साउंड के गणपति विसर्जन पर रोक का सही मानते हुए उनकी ओर से दायर याचिका पर राहत नहीं दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजे और डॉल्बी साउंड के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है।
गणपति विसर्जन के दौरान इनके इस्तेमाल पर रोक के लिए दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसके इस्तेमाल से काफी शोर होता है। इसके बाद न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।
कोर्ट के आदेश के बाद अब बप्पा की विदाई पारंपरिक ढोल ताशों से करनी होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद भक्तों में मायूसी हो सकती है क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि भक्त विसर्जन के दौरान नाचते गाते जाते हैं।
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