2002 Gujarat riots case: गैंगरेप पीड़िता बिलकिस बानो को गुजरात सरकार दे नौकरी और मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट

2002 Gujarat riots case: गैंगरेप पीड़िता बिलकिस बानो को गुजरात सरकार दे नौकरी और मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट
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लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की गैंगरेप पीड़िता को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की गैंगरेप पीड़िता को लेकर राज्य सरकार को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वो सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा दे।

आगे कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो एक सरकारी नौकरी और नियमानुसार आवास प्रदान करने का भी निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है।

बता दें कि गुजरात दंगों के वक्त बिलकिस बानो पर गोधरा दंगों के बाद हमला किया गया। इस दौरान अहमदाबाद के रंधिकपुर में उसके परिवार पर भी हमला किया गया। जिसमें बानों के परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई। जब गैंगरेप हुआ उस समय बानों 19 साल की थी और 5 माह की गर्भवती भी थी।

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