Soumya Vishwanathan हत्याकांड में सभी आरोपी दोषी करार, 15 साल पहले हुई थी हत्या

Soumya Vishwanathan हत्याकांड में सभी आरोपी दोषी करार, 15 साल पहले हुई थी हत्या
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Soumya Vishwanathan Murder Case: 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में सभी पांचों आरोपियों को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया है। पढ़ें रिपोर्ट...

Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस रवींद्र कुमार पांडे ने फैसले के समय सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। पांचवें आरोपी को मामले में अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। पांचों आरोपियों को मकोका के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

क्या था मामला

30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के पास अपनी कार में मृत पाई गईं, शुरू में माना गया कि यह एक कार हादसे का ही परिणाम था। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई, इसलिए हत्या की जांच शुरू हो गई है। पुलिस की जांच से पता चला कि वह अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रही थी। उन्हें संदेह था कि उसका पीछा किया गया था और गोली किसी दूसरी चलती गाड़ी से चलाई गई थी।

सीसीटीवी फुटेज से इलाके में सौम्या की गतिविधियों का पता चला और पता चला कि एक मैरून कार उसका पीछा कर रही थी। मुंबई स्थित अपराध शाखा की टीमों को बुलाया गया और अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। मार्च 2009 में दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्धों, रवि कपूर और अमित शुक्ला को एक अन्य मामले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

जून 2010 में दिल्ली पुलिस ने हत्या में रवि कपूर, अमित शुक्ला और दो अन्य संदिग्धों बलजीत मलिक और अजय सेठी को शामिल करते हुए एक आरोप पत्र दायर किया। सौम्या मामले में मुकदमे की कार्यवाही 16 नवंबर 2010 को साकेत कोर्ट में शुरू हुई थी। इस सुनवाई के दौरान कई सबूत पेश किए गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई और तमाम सबूतों की गहन जांच के बाद 18 अक्टूबर 2023 को दिल्ली की साकेत कोर्ट पांचों आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुना रही है।

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