GOM की सिफारिशें GST काउंसिल ने मंजूर की, जानें किन मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर दी छूट

GOM की सिफारिशें GST काउंसिल ने मंजूर की, जानें किन मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर दी छूट
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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्लैक फंगस की दो दवाओं, टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन से जीएसटी खत्म कर दी गई है।

कोरोना महामारी के दौरान एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर दी हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि ब्लैक फंगस की दो दवाओं, टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर से जीएसटी खत्म कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि देश में ब्लैक फंगस की दवा पर अब टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अन्य दवाओं को भी जीएसटी को कम कर दिया गया है। वैक्सीन पर 5 फीसदी टैक्स और रेमडेसिविर पर 7 फीसदी की छूट मिलेगी। ये छूट सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक के लिए है। सरकार ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए 12 फीसदी लगने वाली टीएसटी को 5 फीसदी कर दिया है।


वहीं एंबुलेंस पर लगने वाली जीएसटी 28 से घटाकर अब 12 फीसदी की गई है। तापमान मापने वाले उपकरणों पर 5 फीसदी की जीएसटी लगेगी। इसके अलावा शवदाह गृह की भट्ठियों पर जीएसटी कम हुई।

निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र घोषणा के अनुसार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा। लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। हालांकि, कोविड के टीकों पर जीएसटी दर को 5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। ये दरें जीओएम द्वारा अनुशंसित अगस्त अंत के मुकाबले सितंबर तक मान्य होंगी। बिजली की भट्टियों और तापमान जांच उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दिया गया है।

वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां एक तरफ मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन फ्री में देने का प्रावधान किया गया। दवाइयों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक कर दिया गया। कोविड से लड़ाई में रिलीफ मटेरियल पर भी जीएसीट 5 फीसदी किया गया है।

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