मुंबई की एक अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े 20 विदेशियों को किया बरी

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े 20 विदेशियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इन 20 विदेशियों में 10 इंडोनेशियाई और किर्गिस्तान के 10 लोग शामिल हैं। इन्हें इस बात का खुलासा नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वे नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जारी की गई एडवाइजरी का उल्लंघन करने के आरोप इन विदेशियों को 5 अप्रैल 2020 को डीएन नगर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट किया है, आरोपियों ने पुलिस आयुक्त के निर्देश और लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। उनके संस्करण रिकॉर्ड पर दस्तावेजी सबूत के विपरीत हैं। अभियोजन पक्ष ने पंचनामा की तैयारी भी नहीं की है और कभी भी किसी अन्य स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार, आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा सुसज्जित कोई कानूनी सबूत नहीं है।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूतों के संक्षिप्त सर्वेक्षण से मालूम हुआ है, किसी भी गवाह के पास अभियुक्त व्यक्तियों को एक साथ देखने का अवसर नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, उन्होंने अभियुक्तों को प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश या आदेश का उल्लंघन करते नहीं देखा है।
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