मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जानें क्या है मामला

मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जानें क्या है मामला
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रिपोर्ट के अनुसार, सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Sewri Metropolitan Magistrate) की कोर्ट ने बीते महीने संजय राउत (Sanjay Raut) के खिलाफ एक प्रक्रिया (समन) जारी कर उन्हें 4 जुलाई 2022 को पेश होने का आदेश दिया था।

मुंबई की एक अदालत (Mumbai court) ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट (bailable warrant) जारी किया है। कोर्ट ने अब संजय राउत से 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया (medha somaiya) ने संजय के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन संजय राउत इस केस के सिलसेलि में पेश नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

आज पेश होना था संजय राउत को

रिपोर्ट के अनुसार, सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Sewri Metropolitan Magistrate) की कोर्ट ने बीते महीने संजय राउत (Sanjay Raut) के खिलाफ एक प्रक्रिया (समन) जारी कर उन्हें 4 जुलाई 2022 को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन आज कोर्ट में न तो संजय राउत और ना ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे। यह जानकारी मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता (Advocate Vivekananda Gupta) ने दी है। मेधा के वकील ने कहा कि संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। कोर्ट ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा।

खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, मजिस्ट्रेट (Magistrate) ने समन (Summons) जारी किया है। साथ है कि कहा, रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता मेधा के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा न्यूज पेपरों पत्रों में पढ़ा जा सके। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया था कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी।

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