आधार-पैन लिंक करने की बढ़ाई गई आखिरी तारीख

कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार देश के आम नागरिकों को कई राहतें प्रदान कर रही है। इसी क्रम में भारत सरकार ने अब लोगों को एक और बड़ी राहत दी है। अब आधार को पैन से लिंक कराने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है।
एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
अब आप एसएमएस के जरिये या ऑनलाइन आधार कार्ड को को पैन से 31 मार्च तक लिंक किया जा सकेगा। यह समय सीमा कोराेना महामारी को देखते बढ़ाई गई है। यहां यह ध्यान योग्य बात है कि अगर आपके पैन और आधार पर नाम समेत अन्य जानकारियों में अंतर होगा तो पैन-आधार लिंक नहीं होगा। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि पेन और आधार में नाम के अक्षर सही हों।
31 मार्च 2021 तक लिंक करना अनिवार्य
अगर आपने 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो यह अमान्य हो जाएगा। इस कंडीशन में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी होगी। इसके अलावा लोग 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए पैन की जरूरत होती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS