Ahmedabad Blast Case: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस के 49 गुनहगार की सजा पर 18 फरवरी को फैसला, अभियोजन पक्ष ने की मांग

गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मंगलवार को दोषियों की सजा की अवधि पर सुनवाई खत्म हो गई। आरोपियों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अब 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा की मांग की।
कोर्ट में बहस हुई खत्म, अब सजा का ऐलान
मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाए जाने से पहले अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों पर पूरी बहस को सुना। इस मामले में 49 लोगों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। जबकि 28 को इस मामले से बरी किया गया है। कोर्ट ने सजा की अवधि पर दी जा रही दलीलों की रिपोर्ट करने से मीडिया पर रोक लगा दी है।
28 अन्य आरोपी हो चुके हैं बरी
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मंगलवार को इस मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। गुजरात में 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे। इसमें 57 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस सीरियल ब्लास्ट मामले में फैसला 2 फरवरी को आना था।
तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया था यह आदेश
लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटले कोरोना संक्रमित पाए गए। जिसकी वजह से सुनवाई में देरी हुई। पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा सूरत में 15 और एफआईआर भी दर्ज की गईं। जब यह बम ब्लास्ट हुआ था तक गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थी, जिन्होंने सभी आतंकवादियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए थे।
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