Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी में जारी रहेगा ASI का सर्वे, इलाहाबाद HC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

Allahabad High Court : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) पर गुरुवार सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court on Gyanvapi Masjid) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब ASI की टीम ज्ञानवापी का सर्वे कर सकेगी।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सर्वेक्षण तुरंत फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि कहा कि एएसआई सर्वेक्षण न्याय हित में जरूरी है और इसे कुछ शर्तों के तहत किया जाना जरूरी है।
Allahabad High Court allows the Archaeological Survey of India to conduct a survey of the Gyanvapi mosque complex in Varanasi pic.twitter.com/ONYJhAipeJ
— ANI (@ANI) August 3, 2023
27 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला रखा था सुरक्षित
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को ASI सर्वे के खिलाफ एक याचिका पर अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई हुई। बता दें कि एएसआई ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्व शुरू किया था। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस सर्वे पर रोक लग गई थी।
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