चिन्मयानंद केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली छात्रा को राहत, अगली सुनवाई 6 नवंबर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर रेप (Rape) का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा (Law Student) को बेल देने से इंकार कर दिया है। छात्रा पर चिन्मयानंद को ब्लैक मेल कर फिरौती मांगने का अरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए छात्रा को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है।
आज सुबह सुनवाई से पहले चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी थी कि चिन्मयानंद को ब्लैक मेल करने और फिरौती मांगने के लिए छात्रा के पिता सहित चारो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी।
क्या है मामला
शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा से बलात्कार और यौन शोषण मामले में एसआईटी (SIT) की टीम द्वारा भाजपा नेता चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस केस में नया खुलासा हुआ जिसमें सामने आया कि चिन्मयानंद से अश्लील वीडियो वायरल नहीं करने के लिए छात्रा के चचेरे भाईयों ने पांच करोड़ की फिरौती मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिन्मयानंद को छात्रा के दो चचेरे भाई और एक अन्य शख्स मिलकर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे थे। इसके एवज में उन्होंने चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की मांग की थी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS