अमित मालवीय बोले- EC ने चुनाव प्रचार पर रोक ही नहीं टीएमसी विधायक नरेंद्र पर एफआईआर दर्ज करने का भी दिया आदेश

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में चुनाव आयोग (Election Commission) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी- TMC) के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती (MLA Narendra Nath Chakraborty) के चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया है। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती अब 6 अप्रैल रात 8 बजे तक जनसभा, रैलियां, रोड शो नहीं कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग (EC) ने ये कार्रवाई उनके विवादित बयान पर की है।
पांडवेश्वर से टीएमसी विधायक ने मंगलवार को अपने बयान में कहा था कि आसनसोल लोकसभा चुनाव में कट्टर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बाहर नहीं निकलें। जो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें डराएं-धमकाएं। मतदातओं से कहें कि वे लोग वोट देने नहीं जाएं। यदि वे मतदान करने जाते हैं तो उसके बाद वह कहां रहेंगे खुद तय कर लें। इस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिस पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के द्वारा टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर 30 मार्च को सुबह 10 बजे से 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है।
चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद भाजपा बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने अपने ट्विटर अकाउटं से ट्वीट करते हुए लिखा कि आसनसोल में मतदाताओं को डराने के लिए टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई ममता बनर्जी द्वारा चलाए जा रहे बुरे शासन की याद दिलाती है। लेकिन बंगाल के लोग इसे ईंट-से-ईट से गिरा देंगे और किसी अंधेरी जगह में दफना देंगे, जहां से यह फिर कभी नहीं उठ पाएंगे।
Not just restrained from campaigning, EC orders registering an FIR against TMC MLA Naren Chakraborty. Bengal police must follow up on EC's instruction and not wait for Mamata Banerjee's nod like they did while "investigating" the Rampurhat massacre.Let the rule of law prevail. pic.twitter.com/zITkz3Q8FE— Amit Malviya (@amitmalviya) March 30, 2022
EC ने टीएमसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया
इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव प्रचार पर रोक ही नहीं, चुनाव आयोग ने टीएमसी विधायक नरेन चक्रवर्ती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करना चाहिए और ममता बनर्जी की मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने रामपुरहाट नरसंहार की जांच करते समय किया था। कानून का राज कायम रहने दें।
बता दें कि अमित मालवीय ने मंगलवार को टीएमसी विधायक नरेन चक्रवर्ती द्वारा भगवा पार्टी के मतदाताओं को धमकी देने वाला वीडियो शेयर किया था। साथ ही चुनाव आयोग ने टीएमसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि 12 अप्रैल को आसनसोल में उपचुनाव है।
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