सोशल मीडिया यूजर सावधान! मोदी सरकार जल्द ला रही एंटी हेट स्पीच कानून, इस आधार पर हो रहा तैयार

देश में केंद्र की मोदी सरकार (central government) हेट स्पीच को लेकर एंटी हेट स्पीच कानून (Anti hate speech law) लेकर आने वाली है। जल्द ही इसका ड्राफ्ट भी आ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि उम्मीद है कि इस बार संसद में मानसून सत्र के दौरान इस बिल पर बहस हो सकती है। फिलहाल, देश में तेजी से फैल रहे नफरत फैलाने वाली कंटेंट को रोकना सरकार की प्राथमिकता है।
केंद्र सरकार ने हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून बनाने का फैसला हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर किया है। इस कानून को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस कानून को किस आधार पर तैयार किया जाए। माना जा रहा है कि हेट स्पीच कानून को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर दिए गए दिशानिर्देशों, अन्य देशों में हेट स्पीच को लेकर बनाए गए कानून और बोलने की आजादी के तमाम आधारों पर विचार कर इस एक्ट को तैयार किया जा रहा है।
बता दें कि हेट स्पीच को लेकर सबसे पहले अमेरिका में कानून बना था। मोदी सरकार कई महीने से इस मामले पर विचार कर रही थी। तो ऐसे में अब जल्द ही इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर इस एक्ट को पेश कर कानून बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी कर ली है। इससे तय होगा कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या होगी और कानून के दायरे में रहते हुए आपको अपनी भाषा का इस्तेमाल करना होगा।
ताकि लोग यह बात जान सकें कि जो वह बोल और लिख रहे हैं, क्या वह कानून दायरे में है या उससे बाहर है। इसमें सिर्फ हेट स्पीच ही नहीं, झूठ फैलाने वालों, आक्रमक विचार फैलाने वालों, समाज में भेदभाव बढ़ाने वालों और नस्ली भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर एंटी हेट स्पीच लॉ लागू होगा।
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