Antila Case: सचिन वजे पर लगा UAPA, ठाणे कोर्ट का आदेश- मनसुख हिरेन हत्या की जांच NIA करे

Antila Case: एंटीलिया कांड को लेकर अब मामला राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गया है। एक तरफ एनआईए ने निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजे के खिलाफ यूएपीए लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ठाणे कोर्ट ने मनसुख हिरेन हत्या की जांच को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ठाणे कोर्ट ने बुधवार को आदेश देते हुए कहा कि मनसुख हिरेन हत्या की जांच अब एटीएस नहीं बल्कि एनआईए ही करेगी। जबकि सचिन वजे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं एनआईए ने निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक एसयूवी गाड़ी कांड के बाद वजे को एनआईए की हिरासत में रखा गया है और लगातार पूछताछ हो रही है। 13 मार्च को एनआईए ने गिरफ्तार किए गए सचिन वजे को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई (सीआईयू) से जोड़ा और फिर निलंबित कर दिया गया।
एंटीलिया कांड के बाद लगातार महाराष्ट्र सरकार में भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफा देने की मांग की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे लागातार गृह मंत्री का बचाव कर रहे हैं। बीते दिन पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाई करने के लिए सचिन वजे को टारगेट दिया था। जिसके बाद से मामला और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया है। उद्धव ने शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस को मिलाकर तीन दलों की गठबंधन की सरकार बनाई है। ऐसे में गठबंधन की सरकार अपने गृह मंत्री का बचाव कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, अनिल देशमुख आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं।
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