पुलिस कोरोना अफवाह को लेकर सख्त, अप्रैल फूल जोक्स भेजने पर होगी सजा

पुलिस कोरोना अफवाह को लेकर सख्त, अप्रैल फूल जोक्स भेजने पर होगी सजा
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पुणे पुलिस ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक सख्त कदम उठाया है। अप्रैल फूल के दिन जोक्स या प्रैंक करने पर आपको जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।

एक तरफ कोरोना को लेकर कई जगहों पर तरह- तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। वहीं आने वाले 1 अप्रैल के दिन लोग एक - दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं। इस बार भी हो सकता है कि कुछ लोग कोरोना को लेकर किसी भी व्यक्ति को जोक्स भेजकर प्रैंक कर सकते हैं।

जिससे लोगों के मन में और खौफ सा पैदा हो जाएगा। इस अफवाह को रोकने के लिए पुणे पुलिस ने एक अप्रैल को कोरोना से जुड़े प्रैंक और जोक्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति बैन का उल्लंघन करता है तो पुलिस अपनी सख्ती दिखाकर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।

इस धारा के तहत 6 महीने जेल की सजा काटनी होगी। साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। पुणे में मंगलवार सुबह तक 45 कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 215 मामले हो चुके हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को किया अलर्ट

पुणे पुलिस ने कोरोना अफवाह को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पुलिस ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अप्रैल फूल के दिन किसी के साथ अफवाह मैसेज भेजकर या फोन कॉल कर उनके साथ प्रैंक करता है, तो उसे कड़ी सजा भुगतनी होगी।

पुलिस ने कहा कि अभी के हालात को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। अफवाह मैसेज को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। अगर कोई भी ग्रुप में अफवाह मैसेज आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ग्रुप एडमिन मैसेज भेजने के ऑप्शन को सिर्फ एडमिन के लिए खुला रखें।

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