Breaking: अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही रायगढ़ पुलिस को आदेश दिया है कि अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए। बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी 4 नवंबर से पुलिस हिरासत में थे।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सलाह दी है।
4 नवंबर को किए गए थे गिरफ्तार
अलीबाग कोर्ट ने एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके तहत अर्नब 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहने वाले थे। साथ ही इस मामले में दो अन्य आरोपी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं अर्नब की ओर से दाखिल याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें अर्नब गोस्वामी ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि उनके साथ जोर-जबरदस्ती की गई। इस आरोप के तहत अर्नब ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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