Lakhimpur Kheri Violence: जमानत रद्द होने के बाद लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 7 दिनों की मोहलत

लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishtra) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया है। वापस लखीमपुर जेल भेज दिया गया है। आशीष ने अपनी जमानत अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत दी गई थी। 3 अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को चुनौती देने वाली किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ फैसला सुनाया था और 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि पीड़ितों को जांच के समय से लेकर आपराधिक मुकदमे की समाप्ति तक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
हिंसा मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जिला कोर्ट में मामले को सिरे से खारिज करने की बात कह रहा था। लेकिन बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
क्या था पूरा मामला
पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। ये हिंसा कृषि कानून के विरोद के दौरान हुई थी। जांच टीम ने सीजेएम कोर्ट में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुख्य आरोपी मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा है। आरोप है कि किसानों को कुचलने वाली थार कार में आशीष मिश्रा सवार था। अब मामला कोर्ट में चल रहा है।
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