असम में मंदिरों के पांच किलोमीटर दायरे में नहीं होगी गौमांस की बिक्री, पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित

असम में मंदिरों के पांच किलोमीटर दायरे में नहीं होगी गौमांस की बिक्री, पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित
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विधेयक के मुताबिक मवेशियों के वध की अनुमति उन्हीं बूचड़खानों को होगी, जो कि मान्यता प्राप्त होंगे या उनके पास लाइसेंस होगा। वैध दस्तावेज न होने पर राज्य के भीतर या बाहर गोवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा।

असम में किसी भी मंदिर के पांच किलोमीटर दायरे में गौमांस की खरीद अथवा बिक्री नहीं की जा सकेगी। असम विधानसभा में शुक्रवार को पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 विधानसभा में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि मंदिरों के पांच किलोमीटर के दायरे में गौमांस की बिक्री न हो।

विधेयक के मुताबिक मवेशियों के वध की अनुमति उन्हीं बूचड़खानों को होगी, जो कि मान्यता प्राप्त होंगे या उनके पास लाइसेंस होगा। वैध दस्तावेज न होने पर राज्य के भीतर या बाहर गोवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। कानून का उल्लंघन करने पर गैरजमानती धाराओं के तहत केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर न्यूनतम तीन साल की सजा हो सकती है। साथ ही, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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