Assembly Elections 2022 : EC ने चुनाव प्रचार नियमों में दी ढील, जानें निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस

आगामी विधानसभा चुनाव (assembly elections) 2022 के लिए चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और ढील दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्रा की अनुमति दी है। इसके साथ ही एक दिन में प्रमोशन के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग (election commission) के मुताबिक, पार्टियां अब अपना चुनाव प्रचार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कर सकेंगी। इससे पहले पार्टियों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रचार करने की इजाजत थी। इससे उम्मीदवारों और पार्टियों (candidates and parties) को एक दिन में प्रचार करने के लिए चार घंटे और मिलेंगे।
चुनाव आयोग ने कोरोना के मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम (assembly election schedule) की घोषणा करते हुए रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर कोरोना वायरस (corona virus) की स्थिति की समीक्षा करते हुए नियमों में ढील दे रहा है।
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार निर्धारित खुले स्थान की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों (state disaster management officials) द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ प्रचार के लिए बाहर जा सकते हैं।
अभी तक यह सीमा 30 प्रतिशत थी। पदयात्रा को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राज्यों में लोग राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा तय की गई सीमा से अधिक पदयात्राओं में हिस्सा नहीं ले सकते. देश के पांच राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो गए हैं, जो 7 मार्च 2022 तक चलेगा. इन सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।
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