Attempt To Murder Case: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सजा पर लगाई रोक

Attempt To Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगाने वाले अपने आदेश को बहाल कर दिया और 3 अक्टूबर को केरल हाई कोर्ट के हालिया आदेश को रोक दिया, जिसने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दूसरी बार लोकसभा सांसद के रूप में हुए थे अयोग्य घोषित
11 जनवरी, 2023 को, फैजल और तीन अन्य को केंद्रीय मंत्री सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए लक्षद्वीप के कावारत्ती की एक कोर्ट ने 10 साल के जेल की सजा सुनाई और सभी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैजल ने कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया था।
Supreme Court stays order of the Kerala High Court refusing to suspend conviction of disqualified Lakshadweep MP Mohammed Faizal in an attempt to murder case.
— ANI (@ANI) October 9, 2023
SC issues notice on Faizal's plea challenging Kerala HC order. pic.twitter.com/dzBwQYKdAk
केरल हाई कोर्ट ने कहा था वह निचली अदालत के आदेश को रद्द कर रहा है और अपील के निपटारा होने तक सांसद फैजल की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर रहा है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी सीट पर दोबारा से चुनाव होगा, जिससे सरकार पर पैसों का भार बढ़ेगा। इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें इस साल दूसरी बार लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 3 अक्टूबर को लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी कर अयोग्य घोषित कर दिया था।
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