बड़ी खबर: अयोध्या जमीन विवाद पर 18 अक्टूबर तक पूरी सुनवाई की उम्मीद, दोनों पक्षों में बहस की समय सीमा तय

बड़ी खबर: अयोध्या जमीन विवाद पर 18 अक्टूबर तक पूरी सुनवाई की उम्मीद, दोनों पक्षों में बहस की समय सीमा तय
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देश के सबसे बड़े मुद्दे अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी होने की उम्मीद है।

देश के सबसे बड़े मुद्दे अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी होने की उम्मीद है।

सीजेआई रंजन गोगोई ने दिया बड़ा संकेत

अयोध्या जमीन विवाद पर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि हम कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक सभी पक्षों पर सुनवाई पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया सुनवाई के साथ जा सकती है। जो कोर्ट में चल रही हैं। यदि इसके माध्यम से एक समझौता होता है तो कोर्ट के समक्ष दायर किया जा सकता है।

सामने आई सुनवाई की डेडलाइन

कोर्ट में सुनवाई के दौरन अयोध्या जमीन विवाद अंतिम चरण पर पहुंच गया है। सभी पक्षों की सुनवाई को डेडलाइन 18 अक्टूबर तय हो गई है। बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद मामले में सभी पक्षों को अब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ अपना फैसला जल्द ही सुना सकती हैं। अगर 18 अक्टूबर तक सभी मामलों पर सुनवाई हो जाती है तो उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर फैसला आ सकता है।

बीते मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, लेकिन सही जगह स्पष्ट नहीं है। अयोध्या में कम से कम 3 स्थानों पर भगवान राम की जन्मभूमि होने का दावा किया जाता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 में आदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला के बीच 2.77 एकड़ विवादित भूमि का विभाजन किया। जिसके बाद सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

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