सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को 9 साल बाद किया गिरफ्तार, केन्या से लौटा था भारत

सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को 9 साल बाद किया गिरफ्तार, केन्या से लौटा था भारत
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आरोपी गुजरात स्थित नोवा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय आर गुप्ता गिरफ्तार होने से पहले कथित तौर पर भारत से भाग गए थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- सीबीआई) ने रविवार को बताया कि 20 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी केस (Bank Fraud Case) में वांछित एक फरार व्यवसायी (Businessman) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी केन्या (Kenya) के नैरोबी (Nairobi) में रह रहा था, यहां से लौटने पर 9 साल बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी गुजरात स्थित नोवा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय आर गुप्ता गिरफ्तार होने से पहले कथित तौर पर भारत से भाग गए थे। संजय आर गुप्ता को भगोड़ा घोषित किया गया था। संजय आर गुप्ता के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल नोटिस जारी किया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई को संजय आर गुप्ता के केन्या से भारत आने की गुप्त जानकारी मिल गई थी। जिसके बाद संजय को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद की एक अदालत ने संजय आर गुप्ता को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि बैंक धोखाधड़ी में उनकी कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

सीबीआई ने इस मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ एक नामित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था

नोवा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केनरा बैंक की अहमदाबाद शाखा की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जून 2012 में कंपनी के निदेशकों, एक अन्य निजी कंपनी के मालिक और अन्य के खिलाफ बैंक को 20.68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2013 में एक नामित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था।

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