बाटला हाउस एनकाउंटर केस: साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन आतंकी आरिज को दोषी करार दिया, 15 मार्च को सजा का ऐलान

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में अपना फैसला सुना दिया है। साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट अब सजा का ऐलान 15 मार्च को करेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को आईपीसी की धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज खान फरार हो गया था। पुलिस की टीम के हाथ आरिज 10 साल में हाथ आया। पुलिस ने आरिज को नेपाल से गिरफ्तार किया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की मौत हो गई थी। जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह और राजवीर को जान से मारने का प्रयास किया गया था।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने फैसले के दौरान जांच अधिकारी से कहा कि आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को अदालत को बताएं।
इसके बाद कोर्ट के तय करेगा कि आरिफ खान के परिवार से कितनी राशि वसूल की जाएगी। बता दें कि इससे पहले बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरोपी शहजाद अहमद को साल 2013 में सजा हुई थी। जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे।
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