Batla House Encounter : बाटला हाउस कांड के दोषी आरिज खान को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

दिल्ली (Delhi) में हुए 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले (Batla House Encounter) में साकेत कोर्ट (Saket Court) ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
दिल्ली कोर्ट ने अरिज खान को दिल्ली पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए दोषी माना है। साकेत कोर्ट के अडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने सोमवार को आरिज खान को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरिज को आईपीसी की धारा 302 के तहत मुजरिम माना है। साथ ही इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मनाते हुए फैसला सुनाया।
Delhi Court awards death penalty to convict Ariz Khan in 2008 Batla House encounter case.
— ANI (@ANI) March 15, 2021
The court calls the case as 'rarest of rare case'
कोर्ट ने आरिज खान को सजा के साथ 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लागाय है। जिसमें से 10 लाख रुपये पुलिस अधिकारी के परिवार को देने होंगे। इससे पहले शहजाद को उम्र कैद की भी सजा साल 2013 में सुनाई गई थी। बीती 8 मार्च को आरिज को दोषी माना गया था।
जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरिज को फांसी की सजा देने की अपील की। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पुलिस की ओर से कहा कि यह मामला अनुकरणीय सजा को आकर्षित करता है, जो कि मृत्युदंड है। वहीं आरिज के वकील ने इस जा का विरोध किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शर्मा को 2008 में दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान मार दिया गया था। साल 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को मामले के सिलसिले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उसकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है।
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