Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, लगाई गई धारा 144

कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब (Hijab) विवाद को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच को भेजा गया है। वहीं इस पर फैसला सुनाएगी। कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों को बंद करने के बाद पुलिस ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने वृहद पीठ का विरोध किया है और मामले को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की है। अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच कॉलेज में हिजाब पर बैन के मामले की सुनवाई करेगी।
पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस
जबकि वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों के बाहर कम से कम 200 मीटक के दायरे में किसी भी प्रदर्शन या सभा की इजाजत नहीं है। पुलिस विभाग के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक, बेंगलुरु में स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के भीतर किसी भी तरह के सभा या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से 2 हफ्ते के लिए लागू किया गया है।
हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद कर्नाटक समेत कई राज्यों में अलग-अलग पार्टियों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, मोहसिन रजा, केशव मौर्य, वीके सिंह आदि नेताओं के भी बयान आ चुके हैं। पुडुचेरी में हिजाब विवाद सामने आया तो वहीं दिल्ली-मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में हिजाब विवाद शुरू हो गया है।
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