Nikita Tomar Murder Case: निकिता के दोषियों को मिली उम्र कैद, परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं, आगे लड़ाई जारी रहेगी

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड में हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बीते साल शादी के लिए अपहरण करने और साजिश करने पर तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट की तरफ से 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा फरीदाबाद फास्टट्रैक कोर्ट ने सुनाई है।
हरियाणा के फरीदाबाद की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को निकिता तोमर हत्या मामले में दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 24 मार्च को मामले में साजिश, अपहरण और हत्या के लिए तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था।
तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराते हुए फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया। अजहरुद्दीन ने बंदूक सप्लाई की थी। इस फैसले के बाद परिवार ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन हम इस केस को अगे लेकर जाएंगे और ऊपरी कोर्ट में चुनौती देंगे। परिवार ने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए।
हत्या की घटना कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। जिसमें दिखा गया था कि तौसीफ और रेहान जबरदस्ती निकिता को कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने निकिता को गोली मार दी थी। बीते साल 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा निकिता तोमर की 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में उसके कॉलेज के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद कई जगहों पर भारी हंगामा हुआ था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS