वसूली कांड पर एक्शन: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

महाराष्ट्र के मुंबई (Mumbai) में स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशमुख की और 9 दिन की हिरासत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोर्ट ने मंगलवार को 6 नवंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद देशमुख को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर बाद में देशमुख और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।
वसूली कांड पर एक्शन
सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये वसूले। ईडी ने इस मामले में दो अन्य लोगों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार देर रात अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था।
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