कलकत्ता HC मिथुन चक्रवर्ती को बड़ी राहत, कोर्ट ने डायलॉग मामले में दर्ज FIR को किया खारिज

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) को कथित भड़काऊ भाषण मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने बड़ी राहत दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया है और यह भी आदेश दिया है कि इस मामले में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
जज ने कहा कि डायलॉग देने वाला मशहूर हीरो है। डायलॉग (Dialogues) बोलने के लिए मिथुन चक्रवर्ती इस डायलॉग को कई मौकों पर कह चुके हैं। उन्होंने इस मामले से इंकार नहीं किया है। डायलॉग्स मजेदार हैं। कोई अभद्र भाषा नहीं है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग बोलने पर एफआईआर (fir) दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ मिथुन चक्रवर्ती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Calcutta High Court Justice Kaushik Chanda bench quashes FIR against actor & BJP leader Mithun Chakraborty over his controversial speech during the West Bengal election campaign. Further investigation has also stayed.
— ANI (@ANI) December 9, 2021
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जज ने कहा कि 17 मार्च 2021 को यह डायलॉग बोला गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि इससे हिंसा हुई है। इसलिए पुलिस की कोई भी कार्रवाई अनावश्यक है। उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी जांच की जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए जज कौशिक चंदा ने कहा था कि किसी फिल्म के डायलॉग हिंसा नहीं फैलाते न ही अशांति पैदा करते है।
जज ने कहा कि फिल्म शोले में अमजद खान से लेकर कई एक्टर्स द्बारा अब तक कई हजारों पॉपुलर डायलॉग्स (Popular Dialogues) दिए जा चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग भी काफी लोकप्रिय हैं। उल्लेखनीय है कि बंगाल चुनाव (Bengal Elections) से पहले कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड के स्टार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म के डायलॉग्स बोला था।
उन्होंने कहा था- 'मारबो अखाने, लाश पोदबे साशाने,' यानी यहां मार दूंगा, और लाश श्मशान में गिरेगी। इसी पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) ने मिथुन चक्रवर्ती के संवाद को भड़काऊ बयान करार दिया और चुनाव के बाद की हिंसा के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया था।
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