महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

राकांपा नेता (NCP Leader) और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh ) को आखिरकार जमानत मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार देशमुख को आज 11 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद राहत मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जमानत दे दी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने से अनिल देशमुख को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। लेकिन चूंकि सीबीआई मामले में अभी तक कोई जमानत नहीं मिली है। इसलिए देशमुख की कैद अभी जारी रहेगी।
जानकारी के लिए बता दें कि ईडी द्वारा दायर किए गए मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिल गई थी। लेकिन अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना होगा। क्योंकि सीबीआई मामले में अभी तक कोई जमानत नहीं हुई है। अनिल देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह के जरिए हाईकोर्ट का रूख किया था। जब मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जानें क्या है मामला
इस बीच कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख की जमानत अर्जी करीब 7 महीने से लंबित होने पर नाराजगी जताई और हाईकोर्ट को सुनवाई पूरी कर जल्द से जल्द फैसला देने का निर्देश दिया। मुंबई में बार और रेस्तरां मालिकों से जबरन वसूली के संबंध में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की और देशमुख समेत 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS