पैगंबर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से नवीन जिंदल को बड़ी राहत, आदेश में कहा- सभी मामले दिल्ली पुलिस को हो ट्रांसफर

पैगंबर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से नवीन जिंदल को बड़ी राहत, आदेश में कहा- सभी मामले दिल्ली पुलिस को हो ट्रांसफर
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पैगंबर विवाद (Prophet Muhammad Row) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल (Naveen Kumar Jindal) को बड़ी राहत दी।

पैगंबर विवाद (Prophet Muhammad Row) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल (Naveen Kumar Jindal) को बड़ी राहत दी। दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली होईकोर्ट जाने की अनुमति भी दी। कोर्ट ने नूपुर शर्मा की तरह जिंदल को लेकर कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं।

नवीन जिंदल को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नवीन कुमार जिंदल को पैगंबर मुहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ दर्ज सभी मामले अब दिल्ली पुलिस को सौंपे जाएं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक जिंदल की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी।

नूपुर शर्मा और जिंदल की पार्टी ने कर दिया था बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस की आईएफएससी यूनिट को ट्रांसफर की जाएंगी। आरोपी के खिलाफ 8 सप्ताह तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई या आगे की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। ताकि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपना उचित कदम उठा सके। इससे पहले नूपुर शर्मा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी से देशभर में आक्रोश फैल गया। साथ ही खाड़ी देशों से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई और इसके बाद पार्टी ने दोनों नेताओं को बाहर कर दिया।

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