चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव जेल से आज होंगे रिहा, जमानत आदेश जारी

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव (Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav) आज चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में जमानत पर रिहा हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चारा घोटाले से जुड़े 139.35 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD- राजद) प्रमुख लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) के आज जमानत पर रिहा हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, बीते बुधवार को हाई कोर्ट से जमानत का आदेश सिविल कोर्ट को भेजा था। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आज बेल बॉन्ड भरा। इसके के साथ उन्हें जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इसके बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल लालू प्रसाद का दिल्ली के एम्स (Delhi AIIMS) में इलाज चल रहा है।
बता दें कि रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने फरवरी में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को पांचवें चारा घोटाले के मामले में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी का दोषी ठहराया था। चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके लालू प्रसाद पांचवें और अंतिम मामले में भी आरोपी थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी से निकासी शामिल थी। लालू प्रसाद जिन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, ने दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत हासिल कर ली है।
बता दें कि चारा घोटाला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। जून 1997 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लालू प्रसाद यादव को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए थे।
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