Bodyguard Death Case: बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, जानें मामला

पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को बॉडीगार्ड मौत मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ी राहत मिली है। शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट की मंजूरी के बिना अधिकारी को पुलिस या जांच एजेंसी सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारी को गिरप्तारी से संरक्षण दिया है। कोर्ट की इजाजत के बिना कभी भविष्य में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, साल 2018 के सिक्युरिटी स्टाफ की मौत के मामले में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीआईडी ने समन जारी किया था। इस मामले में वह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी के घर सीआईडी की टीम छापे मारी भी कर चुकी है।
ये है मामला
शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार ने कथित तौर पर 13 अक्टूबर 2018 को आत्महत्या कर ली थी। बॉडीगार्ड शुभब्रत ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद उसे एक अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी मौत हो गई। शुभब्रत की पत्नी ने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आत्महत्या के एंगल पर शक है। इसकी जांच होनी चाहिए।
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