बड़ी खबर: बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका, मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर लगाया स्टे

महाराष्ट्र में मुंबई के कंजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा है। ये पूरा मामला मेट्रो कार शेड के निर्माण से जुड़े 102 एकड़ जमीन का है। इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब महाराष्ट्र सरकार मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन को लेकर 15 अक्तूबर 2020 के दिए आदेश को वापस लेने को तैयार हो गई। फरवरी में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखी जानी है। साथ ही कोर्ट ने एमएमआरडीए को स्टेटस मेंटन रखने को कहा है।
महाराष्ट्र में केंद्र और शिवसेना की अगुवाई वाली एमवीए सरकार कार डिपो के निर्माण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित भूमि के स्वामित्व के एक झगड़े में बंद है, जो पहले उपनगरीय गोरेगांव में एक ग्रीन बेल्ट औरे कॉलोनी में योजनाबद्ध थी। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस आदेश को लागू नहीं होने दे सकते। हमारा विचार है कि मामला वापस कलेक्टर के पास जाना चाहिए। इसे आदेश को वापस लेने पर विचार करें।
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें कलेक्टर ने आदेश दिया था कि कार शेड के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने हालांकि, दलील का विरोध किया है और कहा कि मेट्रो कार शेड के लिए एमएमआरडीए को आवंटित भूमि राज्य के स्वामित्व में है।
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