महाराष्ट्र के गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ीं, परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

महाराष्ट्र के गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ीं, परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिका को लेकर सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दे दिए हैं।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Bombay HC Verdict on Parimvir Singh Case) की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका को लेकर सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश ने 100 करोड़ की वसूली मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ा दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश देते हुए सीबीआई निदेशन को कहा है कि 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट दें। 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है।

गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए परमबीर सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते राज्य में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। जिसके चलते कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए है।

हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा है और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। साथ ही 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने की।

जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था। मनसुख हिरेन और एंटीलिया कांड में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का नाम आने के बाद से ही परमबीर सिंह और गृहमंत्री अनिल देशमुख के बीच 100 करोड़ का खुलासा हुआ। इसके बाद ट्रांसफर के आदेश को भी याचिका में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट का भी परमबीर सिंह ने रुख किया था।

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