बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 29 हफ्ते की प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता को टर्मिनेट करने की इजाजत

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 29 हफ्ते की प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता को टर्मिनेट करने की इजाजत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट कराने की अनुमति दे दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सुनवाई के दौरान 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट कराने की अनुमति दे दी है। ये नाबालिग पीड़िता 29 सप्ताह से प्रेग्नेंट है। हाईकोर्ट ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज उज्ज्वल भुयान और माधव जामदार की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पहले गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखी और उसके बाद अपना यह अहम फैसला सुनाया गया। बता दें कि पीड़िता की मां ने बच्ची के एबॉर्शन के लिए कोर्ट से अर्जी दाखिलकर इजाजत मांगी थी। कोर्ट से कहा था कि इस साल बेटी का रेप हुआ था। जिसके बाद रह गर्भवती हो गई थी।

जानकारी के लिए बता दें कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने कोर्ट को बताया कि प्रेग्नेंसी से नाबालिग बहुत घबरा गई है। अगर उसकी प्रेग्नेंसी को जारी रखा गया तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अभी हाल ही में 25 मार्च 2021 से देश में नया एबॉर्शन कानून लागू हुआ। जिसके मुताबिक, अब 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट कराने की इजाजत दी गई है। जो पहले 24 हफ्ते थी।

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